| 1. | सभी छात्र/छात्राओं को अपना परिचय-पत्र प्रतिदिन अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा| |
| 2. | छात्र/छात्राओं को कॉलेज प्रांगण में इधर-उधर घूमना, बरामदे एवं कक्षाओ में खड़े होकर शोर करना,नितान्त वर्जित है| |
| 3. | छात्र/छात्राओं को कुर्सियो,मेजो एवं दीवारों पर लिखना एवं विज्ञापन चिपकाना दंडनीय है| |
| 4. | छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन नियमित कक्षाओ में आना अनिवार्य है| यदि किसी विध्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम है तो वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकार नही होगा| |
| 5. | छात्र/छात्राओं को अध्यापको के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये तथा उनका सामान्य व्यवहार, शिष्ट एवं सुसभ्य होना चाहिये| |
| 6. | महाविद्यालय प्रागंण में पान मसाला चबाना या ध्रुम्रपान करना निषेध है| |
| 7. | महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को अपने वाहन, साइकिल स्टैंड पर रखना अनिवार्य है| अन्यत्र रखने पर हुई हानि का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नही होगा| |
| 8. | कार्यालय के अंदर बिना अनुमित प्रवेश वर्जित है| |
| 9. | ऊपर उल्लेख किये निर्देशों का उल्लघन गम्भीर अपराध समझा जायेगा तथा विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी| |
| 10. | अनुशासन भंग करने वाले छात्र/छात्राओं को आर्थिक दंड दिया जा सकता है और प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है| |
| 11. | ऐच्छिक विषयों में परिवर्तन करने की अनुमति कक्षाये प्रारंभ होने के एक माह पश्चात नही दी जाएगी| |
| 12. | छात्राओं को जींस पहनकर कॉलेज आना पूर्णतया मना है| |
| 13. | महाविद्यालय में विध्यार्थी होने का प्रमाण पत्र, रेलवे कन्सेशन तथा महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को प्राप्त अन्य सभी सुविधाये केवल उन्ही छात्र/छात्राओं को प्राप्त होगी जिनका पूर्ण शुल्क जमा होगा| |
| 14. | छात्र/छात्राओं विषय परिवर्तन सम्बन्धी लिखित अनुमित-पत्र अपने पास अवश्य सुरक्षित रखे| वि.वि. परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद विषय परिवर्तन सम्भव नही होगा| |
| 15. | विश्वविद्यालयो परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण रुपेण भरकर उसके साथ शुल्क जमा की रसीद एवं अहर्ता प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करके महाविद्यालय के कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर ले| |
| 16. | विश्वविद्यालयो की परीक्षाओ के समय प्रवेश-पत्र एवं परिचय-पत्र ,पेन,पेंसिल,रबर तथा स्केल के अतिरिक्त कोई भी सामग्री महाविद्यालय परिसर में लाना पूर्णतया निषेध है| |
| 17. | विश्वविद्यालयो/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमो एवं प्रवेश के विरुध्द यदि कोई प्रवेशार्थी,तथ्यों को छिपाकर गलत प्रमाण पत्र प्रस्सुत करता हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी| |
| 18. | महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को मोबाइल लाना निषेद है| |
| 19. | राज्य सरकार ने रैगिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है| अत: इसका प्रयास न करे| |
| 20. | महाविद्यालय में प्रवेश का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है| इस सन्दर्भ में प्राचार्य का निर्णय ही अन्तिम होगा| |
| वार्षिक परीक्षा के पहले हर दशा में पूर्ण शुल्क जमा होना चाहिए| अन्यथा परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा| प्रवेश के समय जमा किये गये शुल्क की रसीद, वार्षिक परीक्षा तक सुरक्षित रखना आवश्यक है| | |